स्वाति मालीवाल केस: क्या PCR कॉल के आधार पर पुलिस दर्ज कर सकती है FIR? जानें
आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के घर से दिल्ली पुलिस की टीम चार घंटे के बाद लौटी.
आम आदमी पार्टी (AAP) की सांसद और दिल्ली महिला आयोग (DCW) की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से कथित बदसलूकी को लेकर सियासी पारा चढ़ा है. बीजेपी आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रही है. इस बीच दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम स्वाति मालीवाल के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची. ये टीम करीब चार घंटे तक मालीवाल के आवास पर रही.
दरअसल, सोमवार (13 मई) को स्वाति मालीवाल ने सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास से दिल्ली पुलिस पीसीआर (पुलिस कंट्रोल रूम) को फोन किया और कहा कि उनके साथ विभव कुमार ने बदसलूकी की है. विभव कुमार सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए रहे चुके हैं.
पुलिस पहुंची लेकिन उन्होंने लिखित शिकायत नहीं दी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मालीवाल सोमवार को सिविल लाइन्स पुलिस थाने पहुंची थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के निजी कर्मचारी ने आधिकारिक आवास पर उनके साथ बदसलूकी की. उन्होंने इस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है.
बता दें कि दिल्ली पुलिस पीसीआर कॉल की जांच तो कर सकती है, लेकिन बिना शिकायत FIR नहीं दर्ज कर सकती है. पुलिस स्वाति मालीवाल का बयान लेना चाहती है, ताकि वो एफआईआर दर्ज कर सके.
पुलिस स्वाति मालीवाल से ये जानना चाहती है कि उनके साथ अगर कोई मारपीट हुई है तो उन्होंने कोई शिकायत क्यों नहीं दी? उनको किसी तरह की धमकी तो नहीं मिली है. वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) साफ कर चुकी है कि सीएम के संज्ञान में मामला आ चुका है और सख्त कार्रवाई की जाएगी.