Tuesday, October 22, 2024
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दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP-2 लागू, जानें किन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध

दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण को लागू करने का निर्णय लिया है। यह निर्देश मंगलवार, 22 अक्टूबर 2024, सुबह 8 बजे से प्रभावी हो गया है। GRAP स्टेज-2 के तहत प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय लागू किए जाएंगे, जिनमें निजी वाहनों का कम उपयोग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना शामिल है।

किन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध?

  1. निजी वाहनों का उपयोग: लोगों से निजी वाहनों का उपयोग कम करने और सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो और CNG या इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है।
  2. निर्माण गतिविधियों पर रोक: अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने के लिए कहा गया है।
  3. कचरा जलाने पर रोक: खुले में सॉलिड वेस्ट और बायोमास कचरे को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
  4. पार्किंग शुल्क: निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाएगा।

अतिरिक्त दिशा-निर्देश

भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी गई है, और दिल्ली-NCR में सड़कों की सफाई यांत्रिक/वैक्यूम तरीकों से की जाएगी। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ट्रैफिक संचालन के लिए अधिक कर्मियों को तैनात किया जाएगा।

21 अक्टूबर को प्रदूषण का स्तर

सोमवार, 21 अक्टूबर को दिल्ली के कई हिस्सों में धुंध छाई रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) पहली बार ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गया। CPCB के मुताबिक सुबह 9 बजे AQI 307 था, जबकि आनंद विहार में यह 361 तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 2 डिग्री ज्यादा था।

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